हाथरस दुष्कर्म केसः हाईकोर्ट ने दिया योगी सरकार को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का आदेश

हाथरस गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को पीड़िता के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.

Update: 2020-10-13 16:58 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | हाथरस गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को पीड़िता के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी और सीबीआई जांच पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कोई रिपोर्ट लीक नहीं होगी.

कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह पीड़िता के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो. साथ ही वकील सीमा कुशवाहा को परिवार के सदस्यों की ओर से एक हलफनामा दायर करने की अनुमति है. इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है.

हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी. दो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा. पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया. इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी

बता दें कि हाथरस गैंगरेप कांड में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है. मंगलवार को सीबीआई की टीम ने बुलगढ़ी गांव के अलग-अलग इलाकों में जाकर छानबीन की. सीबीआई ने करीब चार घंटे घटनास्थल पर बिताए, जहां पर वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर ही सवाल-जवाब हुए. क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम उस स्थान पर पहुंची, जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार किया था. 

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