ज्ञानवापी केस: हिंदू पक्ष को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से आया ये बड़ा अपडेट
नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन रहा. ज्ञानवापी को लेकर आज शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है. यानि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं. वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है. कारण, हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई को दिसंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया था.
दरअसल, देश की सबसे बड़ी अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़े आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई. वहीं हाईकोर्ट में निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलील जिला जज को बताएं. जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो. साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है.