रेगुलराइजेशन पर सरकार लेगी एकल मंजूरी

Update: 2024-04-04 09:29 GMT
शिमला। हिमाचल के सरकारी विभागों, निगमों और बोर्ड में दो साल की अनुबंध अवधि पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए चुनाव आयोग से अब सिंगल मंजूरी ही ली जाएगी। यह बात मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कही है। मुख्य सचिव ने कहा कि 31 मार्च, 2024 को जो कर्मचारी दो साल की अनुबंध अवधि पूरी कर गए हैं, उनके केस विभाग अध्यक्ष के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों को आएंगे, लेकिन अलग-अलग विभाग का अलग-अलग मामला चुनाव आयोग को नहीं भेजा जा रहा है। इसकी जगहराज्य सरकार सिंगल मंजूरी चुनाव आयोग से लेगी और इसके लिए पूर्व में रही प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी।
एक बार मंजूरी मिलने के बाद विभागों को सरकार आगे खुद क्लीयरेंस दे देगी। मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को इस बारे में चुनाव आयोग के लिए पत्र तैयार करने को कहा है। एक-दो दिन के भीतर यह पत्र चुनाव आयोग को चला जाएगा। इसके बाद अनुमति मिलते ही जो विभाग अपने यहां रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, वे संबंधित कर्मी को रेगुलर करने के आर्डर जारी कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार नई योजनाओं को लागू करने पर रोक है। जो बजट घोषणाएं प्रभावी हो चुकी हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। बजट में जो घोषणा पहली अप्रैल से लागू करने के लिए कही गई है, वह इस शेड्यूल के मुताबिक होगी। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी किया गया है। विभाग चुनाव आचार संहिता की अनुमतियों के मामले स्क्रीनिंग कमेटी को भेज सकते हैं और कमेटी आचार संहिता की व्यवस्था के अनुसार इन्हें चुनाव आयोग को भेजेगी।
Tags:    

Similar News

-->