बुधवार को संसद को बताया गया कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कुल 42 आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 13 संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा सदस्य ए विजयकुमार के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अधिनियम के तहत 42 आतंकवादी संगठनों को पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि 31 व्यक्तियों को चौथे के तहत आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 


उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे सभी संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखती हैं और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं।राय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 ने व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के प्रावधान को जोड़ा है, जिससे अन्य नामों के तहत प्रतिबंधित संगठनों के नेताओं / सदस्यों के फिर से संगठित होने की संभावना कम हो गई है।

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