बेटी से गैंगरेप, आरोपी पिता और उसके चार साथियों को उम्रकैद की सजा

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Update: 2024-05-21 16:02 GMT
फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कोर्ट ने पिता और उसके चार साथियों को नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. ‌इसके अलावा गर्भपात कराने वाली दादी को 8 साल की सजा मिली. ‌सजा के बाद सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.
यह घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, यहां रहने वाली महिला ने 12 जनवरी 2020 को अपने पति, सास राधा देवी और उसके दोस्तों लालू उर्फ सुरजीत, राहुल उर्फ कुंती, मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार, विष्णु शरन रस्तोगी के खिलाफ बेटी से गैंगरेप का केस दर्ज कराया था.
महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसका पति उसकी 16 साल की बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा है. इसकी जानकारी होने पर उसे बेटी को जयपुर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया. इसके बाद भी पति उसे जयपुर से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इस मामले में उसकी सास भी अपने बेटे का साथ देती है.
वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का एक मामला वर्ष 2020 का था. जिसमें एक पिता पर अपनी नाबालिक के बेटी से दुष्कर्म का आरोप था. आरोपी पिता व उसकी मां के खिलाफ न्यायायलय में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत की.
पुलिस की कड़ी पैरवी के चलते नाबालिक बेटी से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी पिता लेखपाल प्रवेश तोमर व उसके साथी विष्णु रस्तोगी, मनोज शाक्य, सोनू तिवारी व विमल कुमार को आजीवन कारावास व 5 लाख 55 हजा रुपये जुर्माना के साथ आरोपी लेखपाल की मां राधा देवी (पीड़िता की दादी) को गर्भपात कराने के आरोप में आठ वर्ष की सजा दी गई है.
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