Panipat. पानीपत। हरियाणा के पानीपत Panipat जिले की सेशन कोर्ट ने 3 साल पहले एक दोस्त की हत्या करने के दोषी युवक को सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि वह सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी पिंटू निवासी बतरा कॉलोनी को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 26 अप्रैल 2021 को पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में 20 साल के पिंटू (दोषी) ने बताया था कि वह बतरा कॉलोनी का रहने वाला है। वह लघुशंका करने के लिए गया था। जहां चार-पांच युवक राणा निवासी बतरा कॉलोनी के साथ झगड़ा कर रहे थे।
वह उनके नाम नहीं जानता, लेकिन चेहरे से पहचान कर सकता है। जिन्होंने उसके देखते ही देखते राणा के साथ मारपीट की और चाकू-पेचकस से चोटें मारी। उसने तुरंत राणा के चचेरे भाई शंटी को फोन कर मौके पर बुलाया। जिसके बाद दोनों राणा को सिविल अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल, वारदात के वक्त मौके पर राणा के साथ विक्की और सागर नाम के दो युवक भी साथ थे। वारदात के दौरान दोषी पिंटू ने उन्हें धमकी दी थी। इसके बाद से दोनों चुप थे। जब मामले की पुलिस छानबीन करने लगी, तो इस दौरान उक्त दोनों ने राणा के भाई रीनू को इस बारे में बताया था। जिसके बाद रीनू ने भी इसकी अपने तौर पर छानबीन की थी। तब पुलिस को बताया गया था।
पुलिस ने पिंटू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या का कबूलनामा किया था। पुलिस पूछताछ में दोषी पिंटू ने बताया था कि उसकी 3 साल पहले ज्योति के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से वह परिवार से अलग बतरा कॉलोनी में रहता था। यहां उसकी दोस्ती विक्की, सागर, राणा कश्यप के साथ हुई थी। जिनका उसके कमरे पर आना-जाना था। राणा कश्यप उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था। इसी रंजिश में 25 अप्रैल की शाम को वह, विक्की, सागर और राणा के साथ घूमने के लिए रेलवे लाइन पर गया था। जहां उसने राणा को कहा कि वह उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है। जिस बात पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। इसी बीच उसने राणा को चाकू मारा। बीच-बचाव में आए विक्की के भी हाथ पर चाकू मारा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।