जहांगीरपुरी हिंसा: गृह मंत्रालय ने भेजी CRPF की पांच कंपनियां, एक ही समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी क्यों? पुलिस अफसर का आया बयान
नई दिल्ली: दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अबतक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो एक ही समुदाय से हैं. एक ही समदाय के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं. इस संबंध में पूछे जाने पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने जवाब दिया है. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि शोभायात्रा के दौरान तलवारें और बंदूक लहराए जाने के कुछ फुटेज मिले हैं, इस पर जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मिले हैं.
स्पेशल सीपी से जब सवाल पूछा गया कि मामले में 14 लोगों को अबतक गिरफ्तार किया गया है जो केवल एक ही समुदाय से हैं, ऐसा क्यों है? इसके जवाब में दीपेंद्र पाठक ने कहा कि यह एक बहुत ही प्रारंभिक चरण है और इसके बाद और कार्रवाई की जाएगी. जांच जारी है.
दीपेंद्र पाठक ने कहा कि इलाके में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अमन कमेटी से बातचीत की जा रही है. अमन कमेटी के कुछ सदस्यों को हार हाल में शांति बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि हिंसा मामले में दर्ज किए गए एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
उधर, दिल्ली पुलिस का दावा है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले के प्रमुख साजिशकर्ता अंसार के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अंसार के खिलाफ हमले के दो और जुए के कई मामले दर्ज हैं.
35 साल का अंसार जहांगीरपुरी बी ब्लॉक का रहने वाला है. उसके खिलाफ हमले के दो मामले समेत अन्य धाराओं के तहत बार-बार गिरफ्तार भी किया गया था. साथ ही उसके खिलाफ जुआ और शस्त्र अधिनियम के तहत 5 बार मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है.
मोहम्मद अंसार का जन्म जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में 1980 में हुआ था. इसके पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है. पत्नी का नाम सकीना है. उसके भाई का नाम अल्फा है. अंसार का जीजा मेवात के नूह में रहता है.
पुलिस ने अंसार का डोजियर 20 फरवरी 2009 को तैयार किया था. उस वक्त अंसार को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था. डोजियर के मुताबिक, अंसार के खिलाफ पहले से दो मामले दर्ज हैं. पहला मामले में ये चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलफ आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी.
दूसरा मामला जुलाई 2018 का है. 186/353 IPC (सरकारी कर्मचारी पर हमला करना और सरकारी काम मे बाधा डालना) की धारा अंसार के खिलाफ लगाई गई थी. अंसार का पेशा कबाड़ी बताया गया है. डोजियर में बताया गया कि अंसार ने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है.