पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा, जानें क्या है पूरा मामला

Update: 2022-03-17 07:05 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा कर दिया गया है. अगस्त 2021 में अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उन पर वाराणसी की युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था. इस मामले में पिछले दिनों ही हाई कोर्ट से अमिताभ ठाकुर को जमानत मिली थी.

पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने और पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रच उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है. इसी मामले में हजरतगंज पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
इस मामले में 14 मार्च को सुनवाई में लखनऊ हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच से आरोपी अमिताभ ठाकुर को जमानत दे दी गई थी. दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था. साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के कहने पर पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया था.
पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगा ली थी. इलाज के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के दौरान काफी हो-हल्ला मचा था. इस मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थीं.

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