भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी करना चाहती हैं परिसरों की स्थापना

Update: 2022-10-13 11:21 GMT

दिल्ली: दक्षिण ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय (UNiSA) के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देशों को औपचारिक रूप देने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे यहां परिसरों की स्थापना कर सकें। उन्होंने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में संचालित करने देने का भारत का कदम को एक बड़ा विकास है। यूनिसा के ग्लोबल रिक्रूटमेंट एंड एंगेजमेंट के निदेशक रिशेन शेखर ने कहा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के कई विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों के औपचारिक होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही मलेशिया, सिंगापुर और चीन जैसे देशों में समान हाइब्रिड मॉडल वितरित करते हैं, लेकिन हमने इसे भारत में अब तक नियमों के कारण नहीं किया है। हम भारत में इसे दोहरा सकते हैं लेकिन हमें पहले कानूनों को समझने की जरूरत है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को एक नए कानून के माध्यम से देश में संचालित करने के लिए सुविधा दी जाएगी। एनईपी 2020 आजादी के बाद से भारत में शिक्षा ढांचे का तीसरा बड़ा सुधार है। इससे पहले की दो नीतियां 1968 और 1986 में लाई गई थीं। यूनिसा के मुख्य शैक्षणिक अधिकारी टॉम स्टीयर ने कहा कि अब तक शिक्षा क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जुड़ाव अनुसंधान और छात्र आदान-प्रदान तक ही सीमित था। उन्होंने कहा कि एनईपी एक अत्यंत सकारात्मक नीति है क्योंकि यह वास्तव में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन को न केवल अधिक सुलभ बल्कि प्रासंगिक भी बनाएगी। शीर्ष अधिकारी उस दल का हिस्सा थे जो हाल ही में "बैचलर ऑफ डिजिटल बिजनेस डिग्री" पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली आया था।

यूनिसा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1,600 से अधिक भारतीय छात्र नामांकित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अप्रैल में भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए संयुक्त या दोहरी डिग्री और जुड़वां कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए नियमों को मंजूरी दी थी। अनुमोदित किए गए विनियमों के अनुसार, एक जुड़वां कार्यक्रम एक सहयोगी व्यवस्था होगी जिसके तहत भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित छात्र भारत में आंशिक रूप से, प्रासंगिक यूजीसी नियमों का पालन करते हुए, और आंशिक रूप से एक विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन के अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया था कि इन नियमों के तहत किसी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान और भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान के बीच किसी भी प्रकार के फ्रैंचाइज़ी व्यवस्था या अध्ययन केंद्र की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे खुले तौर पर या गुप्त रूप से, जो भी नामकरण हो।

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