नाबालिग के साथ किया जबरदस्ती सेक्स, मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

जानिए क्या है पूरा मामला

Update: 2023-04-08 15:26 GMT
चित्तौरगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 9 साल पुराने मामले में फैसला POCSO कोर्ट नंबर एक ने सुनाया है. मामले के तीन आरोपियों को 2019 में सजा हो चुकी है। लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 23 अप्रैल 2014 को सदर थाना चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया गया कि 16 साल की नाबालिग लड़की कॉलेज में पढ़ती है. 20 अप्रैल को वह सुबह चार बजे से छह बजे के बीच घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जब उसके कॉलेज के दोस्त ने पूछा। दोस्त ने बताया कि उसके पास एक मोबाइल हुआ करता था।
जिसमें 2 सिम थी। पुलिस ने मोबाइल के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पड़ताल में 4 लोगों के नाम सामने आए। इस पर पुलिस ने सवाई माधोपुर निवासी धर्मेंद्र पुत्र किशन लाल मीणा, अलवर निवासी हरीश कुमार पुत्र किशन लाल जाटव और रावतभाटा निवासी ज्योति सेन पुत्र एच. राजू सेन को गिरफ्तार कर चालान पेश किया. इसके बाद 16 अप्रैल 2019 को पॉक्सो कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले के फरार मुख्य आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धर्मेंद्र पुत्र रामरतन मीणा निवासी हिंडौन करौली को पुलिस ने 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ 12 गवाह, 12 दस्तावेज पेश किए गए। POCSO कोर्ट नंबर 1 के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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