मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की पोक्सो अदालत ने शनिवार को सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत के न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह पुंडीर ने बताया कि दोषी मुस्तकीम ने 12 जून 2016 को लड़की को घर में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जांच के बाद पुलिस ने सौतेले पिता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। पुंडीर ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की साल 2020 में बीमारी से मौत हो गई थी।