बीबीएन। बीबीएन में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अवहेलना करने वाले 14 उद्योगों के खिलाफ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली काटने के आदेश जारी किए है। उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। कईयों ने वायु प्रदूषण शमन उपकरण तक नहीं लगाए थे, जबकि कुछेक ने उद्योग स्थापित करने व संचालन के लिए अनिवार्य अनुमतियां तक नहीं ली थी। बोर्ड ने साथ ही दो टूक निर्देश दिए है कि उक्त उद्योगपति डीजी सेट या ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत पर भी अपने उद्योग में उत्पादन नहीं कर पाएंगे। बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने जुलाई माह में उद्योगों का औचक निरीक्षण कर इन खामियों को पकड़ा और नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद भी सुधार न होने पर बिजली काटने के आदेश जारी कर दिए। जिन उद्योगों पर कार्रवाई की गई है।
उनमें एसआर डिजी प्रिंट सॉल्यूशंस, जेड प्लस सोप एंड डिटर्जेंट यूनिट, रिया एंग्रेवर्स, व्हाइट रोज लॉन्ड्री, मिल्टोरा हर्बल्स, कलिंगा फार्मास्यूटिकल्स, हाईटेक लाइट्स लिमिटेड, ओम शांति एंटरप्राइजेज, एलेक्सी फार्माशिया, गोगिया लेवर्स एंड फ्रेगरेंस, निशा इंडस्ट्रियल कारपोरेशन सावरिया ब्लैसिंग इंडस्ट्री व एलबीजी पावर लिमिटेड शामिल है। बोर्ड के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान दो उद्योगों में पाया कि वहांं तांबा, निकल और क्रोम प्लेटिंग की जा रही थी, जो कि गंभीर रूप से प्रदूषित रेड कैटेगिरी में आती है, उक्त उद्योगों ने इसके लिए जरूरी अनुमतियां लेना भी मुनासिब नहीं समझा। कैंबावाला गांव में बिना अनुमति के हॉट मिक्स प्लांट भी बोर्ड ने पकड़ा जबकि कुछेक उद्योग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपने जहरीले अपशिष्टों को पास के नाले में बहाते हुए पकड़े गए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने वाले लापरवाह उद्योगों की तत्काल बिजली काटने का आदेश दिया है।