मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी ने मांगा जवाब

Update: 2022-12-01 11:07 GMT
नई दिल्ली।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 20 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी द्वारा दायर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को जैन ने एचसी का रुख किया था।
इससे पहले 17 नवंबर को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी थी और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने 27 जुलाई को मामले के सिलसिले में उनके और अन्य के खिलाफ एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था। यह आरोप लगाया गया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए, अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
जैन को 30 मई को केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2017 में पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(ई) के तहत मंत्री, उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। पूनम जैन, और अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, और अंकुश जैन। सीबीआई द्वारा 3 दिसंबर, 2018 को जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।



NEWS CREDIT :- LOKMAT TIMES

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