नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक आईएएस अधिकारी कांकीपति राजेश और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, अदालत ने 4 अक्टूबर को अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया। ईडी ने सीबीआई द्वारा राजेश और अन्य के खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पता चला कि राजेश अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के बदले आम जनता से अवैध रूप से रिश्वत मांगता और लेता था। इस तरह, उसने अपराध की आय अर्जित की और उससे अचल संपत्तियों को खरीदा।
राजेश को ईडी ने 6 अगस्त को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और उसे 12 अगस्त तक का रिमांड दिया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 3 अक्टूबर को सूरत में स्थित दो अचल संपत्तियों, बैंक बैलेंस और आरोपियों की सावधि जमा के रूप में 1.55 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की है। मामले में आगे की जांच अभी जारी है।