नवजोत सिद्धू के खिलाफ डीएसपी ने दायर किया मानहानि का मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला
चंडीगढ़: पंजाब में विधानसभा चुनाव (Punjab Assemblye Elections 2022) के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इससे एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि केस दायर किया गया है। इससे सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
चंडीगढ़ के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है। उन्होंने कहा, ''सिद्धू 2021 में एक रैली के दौरान पुलिस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने में विफल रहे हैं।''
दिसंबर, 2021 में पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी की रैली में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब पुलिस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अश्विनी सेखड़ी अगर एक धक्का मार दें तो थानेदार की पैंट गीली हो जाती है। हालांकि बाद में सिद्धू ने कहा कि ये बात मजाक में कही गई थी। इसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। इससे पहले भी सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी में नवतेज सीमा की रैली में इसी तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका चंडीगढ़ पुलिस में डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने विरोध किया था।
शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब पुलिस के खिलाफ अपने बयान पर माफी की मांग की थी। पुलिस को लेकर दिए गए इस आपत्तिजनक बयान पर चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी ने नवजोत सिंह सिद्धू को मानहानि का नोटिस भी भेजा था। चंडीगढ़ पुलिस के DSP दिलशेर सिंह चंदेल द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू के ख़िलाफ़ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था।