DGP अवस्थी ने पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी-दाढ़ी के नियम जारी किए, देखें आदेश की कॉपी
DGP अवस्थी ने पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी-दाढ़ी के नियम जारी किए, देखें आदेश की कॉपी
लखनऊ। बागपत जिले में एक पुलिस कर्मी के दाढी बढाए जाने को लेकर मचे हंगामे के बीच राज्य सरकार की तरफ से पुलिस कर्मियों को नए निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें सिख पुलिसकर्मियों को दाढी रखने की छूट दी गयी है। बाकी धर्म के पुलिस कर्मियों को दाढी रखने के लिए इजाजत लेनी होगी।
यूपी पुलिसकर्मियों को दाढ़ी, वर्दी पर जारी हुए निर्देश
उल्लेखनीय है कि गत दिनों बागपत जिले के रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंसार अली को एसपी बागपत ने विभाग की अनुमति के बगैर दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया था। दारोगा के खिलाफ कार्रवाई इसलिए अमल लाई गई, चूंकि तीन बार हिदायत देने के बाद भी दारोगा दाढ़ी नहीं कटवा रहे थे। दारोगा इंसार अली विभाग की अनुमति के बिना चेहरे पर दाढ़ी रख रहे थे। कई बार उन्हें दाढ़ी कटवाने की हिदायत दी। पर न मानने पर कार्रवाई की गयी।
यूपी डीजीपी ने पुलिस मैनुअल किया जारी
इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने पुलिस मैनुअल के अनुसार आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही वर्दी पहनते समय शर्ट के बटन से लेकर जूतों के रंग को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. स्पोर्ट्स शू, सैंडल या फिर चप्पल पहनने पर भी सख्त रोक के निर्देश दिए हैं।
मुस्लिम कर्मचारी पुलिस अधीक्षक से इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकते हैं
उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में 10 अक्टूबर 1985 को एक सर्कुलर जोड़ा गया, जिसके अनुसार मुस्लिम कर्मचारी पुलिस अधीक्षक से इजाजत लेकर दाढ़ी रख सकते हैं। वैसे यूपी पुलिस के 1987 के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि पुलिस वालों के लिए धार्मिक पहचान रखने की मनाही है। यह भी बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल और नियमों के अनुसार सिखों को छोड़कर किसी को भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति मूंछें तो रख सकते हैं लेकिन दाढ़ी नहीं रख सकते हैं।