नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हेलीपोर्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इसके तहत अब आवेदनों को पांच बाहरी संगठनों को एनओसी/मंजूरी के लिये आवेदक के ईजीसीए प्रोफाइल में सिंगल टैब के जरिये भेजा जा सकेगा।
नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान नियमों और संबंघित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) का अनुपालन करते हुये हेलीपोट्र्स को भूतल पर अथवा जमीन से उपर भवनों की छतों पर हेलीपोर्ट लाइसेंस/परिचालन की अनुमति दी है। लाइसेंस लेने के इच्छुक आवेदकों को ईजीसीए पोर्टल के जरिये ऑनलाइन आवेदन डीजीसीए को भेजना होगा।
इससे पहले ऑनलाइन आवेदन भेजने से पूर्व आवेदक को निम्नलिखित पांच संगठनों को ऑनलाइन/स्वयं जाकर एनओसी/मंजूरी के लिये आवेदन करना होता था।
1. गृह मंत्रालय
2. रक्षा मंत्रालय
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
5. स्थानीय प्रशासन
इस समूची प्रक्रिया को अब सरल बना दिया गया है और अब आवेदक के ईजीसीए प्रोफाइल में एक अलग टैब उपलब्ध करा दिया गया है। इन पांच बाहरी संगठनों को आवेदनों को एनओसी/मंजूरी के लिये इस टैब के जरिये संबंधित संगठनों के यूआरएल लिंक/ईमेल से भेजा जा सकता है। इससे आवेदक के लिये प्रक्रिया सरल बन गई है और वह अब ईजीसीए पोर्टल में उपलब्ध कराई गई एकल खिड़की के जरिये एनओसी/मंजूरी के लिये आवेदन कर सकता है।
ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के नेतृत्व में नागर विमानन महानिदेशालय लगातार कारोबार सुगमता पर ध्यान दे रहा है। ईजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय में ई-गवर्नेंस) पोर्टल को श्री सिंधिया ने नवंबर 2021 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य डीजीसीए द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है। इसका उल्लेख करना भी उचित होगा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के दूरदराज क्षेत्रों तक हवाई संपर्क का विस्तार करने और हेलीकाप्टर सेवाओं सहित आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिये उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की है। इस पहल से उड़ान 5.1 की सफलता और आसान होगी।