डीजीसीए ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को ड्रोन का उपयोग करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने दी अनुमति
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को ड्रोन का उपयोग
जनता से रिश्ता वेबडेस्क; नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को ड्रोन का उपयोग करने के लिए अनुमति दे दी है। मेट्रो रेल एकीकृत अर्बन रिजेनरेशन और जल परिवहन प्रणाली परियोजना (IURWTS) के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। 31 दिसंबर तक या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (चरण -1) के पूर्ण परिचालन में से जो भी पहले हो, तब तक के लिए इसका उपयोग किया जा सकती है।
कब तक मान्य है छूट?
इस संदर्भ में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि, 'यह छूट तभी मान्य होगी जब सभी शर्तों और सीमाओं का पालन किया जा रहा हो। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड इसका लाभ नहीं उठा सकती।
आगे मंत्रालय ने कहा कि कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को ड्रोन इस्तेमाल के लिए स्थानीय प्रशासन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय वायु सेना और भारतीय वायु प्राधिकरण (एएआई) के लिए एयर डिफेंस से मंजूरी लेनी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त, विनियम और सूचना निदेशालय से हवाई फोटोग्राफी के लिए भी अनुमति लेनी आवश्यक है। तस्वीरों का उपयोग सिर्फ कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा ही किया जा सकता है। केएमआरएल को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ प्रशिक्षित और अनुभवी लोग ही रिमोटली पॉयलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) का संचालन करे। उन्होंने कहा कि ड्रोन ऑपरेटर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आरपीएएस सही स्थिति में है।