दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी। लोकसभा चुनाव को चलते लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर एमसीडी ने चुनाव आयोग से निगम चुनाव को लेकर अनुमति मांगी थी। लोकसभा चुनावों के बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर चुनाव के लिए अनुमति लेना जरूरी हो गया था। इस संबंध में चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। जिसमें स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग को मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव कराने से कोई आपत्ति नहीं है।
आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए महेश खिची और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंदर भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। जबकि बीजेपी ने किशन लाल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वे आप उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। पिछले साल, भाजपा उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार शेली ओबेरॉय और आले मुहम्मद इकबाल को दिल्ली में क्रमशः मेयर और डिप्टी मेयर के तौर पर फिर से चुना गया था।
निगम अधिकारियों के अनुसार, नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत के माह में महापौर का चयन होना जरूरी है। सदन की बैठक में प्रस्तुत होने वाले एजेंडे पर महापौर की तरफ से चर्चा कराई जाती है। निगम आयुक्त एजेंडे में शामिल होने वाले सभी प्रस्तावों को तय करते हैं। वहीं, महापौर एजेंडे को सदन में सभी पार्षदों के साथ चर्चा करते हुए उसे पास कराते हैं। नए वित्तीय वर्ष के लिए कई परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव को सदन में स्वीकृत होना जरूरी है, इसलिए महापौर का चयन करने के लिए चुनाव कराया जा रहा है।