स्कूल फीस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद की अवधि के लिए छात्रों से वार्षिक

Update: 2021-06-07 08:45 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद की अवधि के लिए छात्रों से वार्षिक, विकास शुल्क लेने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया. उच्च न्यायालय ने 450 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ से आप सरकार और छात्रों द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.


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