स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया मना

Update: 2022-07-18 07:35 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: स्पाइसजेट के विमानों में लगातार खराबी के मामले सामने आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा यह विषय सरकार का है, हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप नही कर सकता है.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में स्पाइसजेट की फ्लाइटों की उड़ानें रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में हाल ही में स्पाइसजेट एयरलाइन की फ्लाइटों में आई खराबी की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है. जनहित याचिका वकील राहुल भारद्वाज ने दायर की थी.
जनहित याचिका में घटनाओं की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाने की भी मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि ये जांच की जाए कि स्पाइसजेट का संचालन ठीक ढंग से मैनेज किया जा रहा है. इसके साथ ही PIL में कहा गया है कि स्पाइसजेट के चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक जांच भी चल रही है.
जानकारी के मुताबिक पिछले ढाई महीने में 16 फ्लाइट्स में तकनीकी गड़बड़ी की घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कुछ लैडिंग के बाद उड़ान ही नहीं भर सके. इन 16 घटनाओं में सबसे ज्यादा स्पाइसजेट के विमानों में दिक्कतें आई हैं.

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