अवमानना मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया

Update: 2023-02-23 10:56 GMT

फाइल फोटो

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक वकील को 19 दिसंबर, 2022 को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का और समय दिया क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ दुर्व्यवहार करने और अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अधिवक्ता शक्ति चंद राणा ने गुरुवार को अदालत से अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। उन्होंने पूर्व में दुर्व्यवहार करते हुए 45 मिनट तक अदालती कार्यवाही को बाधित किया था। साथ ही मौखिक रूप से एक जज पर हमला भी किया था और अदालत कक्ष में अनियंत्रित ²श्य पैदा किए थे।
30 जनवरी को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
हालांकि, अदालत ने आखिरी अवसर के तौर पर उन्हें गुरुवार को फिर से समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी।
जस्टिस सिंह ने आगे कहा, "उक्त व्यक्ति के पास सुनवाई के लिए आज के बोर्ड में सूचीबद्ध कोई मामला नहीं था। उक्त तथ्य को देखते हुए, इस अदालत ने उक्त व्यक्ति को वकीलों के बार से खुद को हटाने का निर्देश दिया और अदालत को सूचीबद्ध मामलों में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी और अन्य विद्वान वकीलों को उनके सूचीबद्ध मामलों के अनुसार उनके मामलों पर बहस करने की अनुमति दी।"
उन्होंने कहा था कि, राणा का आचरण एक वकील के लिए अशोभनीय था और आगे अदालत के सामने आपराधिक अवमानना की राशि थी, जो कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत दंडनीय है।
इससे पहले, राणा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अदालत ने आदेश दिया था, 14-12-2022 के आदेश में दर्ज एलडी सिंगल जज द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना शुरू की गई है। उक्त आदेश का अवलोकन करने के बाद, हम शक्ति चंद राणा को कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक समझते हैं कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले सभी अनुमत तरीकों से कारण बताओ नोटिस जारी करें।
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