सरोजनी नगर की भीड़ पर दिल्ली HC की प्रशासन को फटकार, कही ये बात
पढ़े पूरी खबर
ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बावजूद राजधानी के बाजारों में बढ़ती भीड़भाड़ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट नाराज है. हाइकोर्ट ने सरोजनी नगर में भीड़भाड़ के वीडियो को देखते हुए नाराजगी जताते हुए सरोजनी नगर के एसएचओ को तलब किया है. कोर्ट ने दिल्ली के इस मशहूर बाजार में इतनी भीड़ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे माहौल में महामारी ही नहीं बल्कि संक्रमण विस्फोट से सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है.
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सरोजनी नगर में उमड़ी इस भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने भी काफी नाराजगी जताई थी. लेकिन प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं बरती. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह केवल महामारी का मुद्दा नहीं है. कभी भी वहां भगदड़ मच सकती है. जनता और प्रशासन की ऐसी लापरवाही तब है जब बम ब्लास्ट भी उस मार्केट में हो चुका है. छोटा बम भी वहां सैकड़ों लोगों की मौत का सबब बन सकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासन से साफ कहा कि हमने पहले ही आप से कहा था कि जो भी अतिक्रमण कर रहा है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. एनडीएमसी के बारे में कोर्ट ने कहा कि कहा जाए तो उसके अधिकारियों को ना तो हमारे आदेशों के बारे में कोई चिंता है और ना ही जनता की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता या सतर्कता! कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया जाता है, तो उसे वापस रिलीज करने की जरूरत नहीं है.
अब एक तरफ हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई तो वहीं दूसरी तरफ सुझाव भी सामने आए हैं. कोर्ट के मुताबिक सरोजनी नगर जैसे बाजारों में एंट्री प्वाइंट फिक्स रहने चाहिए और किसी भी दिन वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा DDMA को भी आदेश दिया गया है कि उनकी टीम समय-समय पर ऐसे बाजारों का हाल जानती रहे, खुद जमीन पर जा स्थिति का जायजा ले.
वैसे यहां पर ये जानना भी जरूरी है कि सबसे पहले सरोजनी बाजार में भीड़ का मुद्दा आजतक ने उठाया था. तब वीडियो भी दिखाए गए थे और कई चिंता में डालने वाली तस्वीरें भी सामने आई थीं. अब उसी रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और प्रशासन को सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए.