नए आधार कार्ड नंबर की मांग वाली याचिका पर दिल्ली HC ने केंद्र को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक व्यापारी की तरफ से दायर नए आधार कार्ड नंबर (Aadhar Card Number) की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार (Central Government) और UIDAI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल,दिल्ली हाईकोर्ट में एक व्यापारी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उसके आधार कार्ड का बिना उसकी अनुमति के अवैध रूप से इस्तेमाल किया गया. उसने अपनी याचिका में कहा है कि कुछ विदेशी संस्थाओं से उसका आधार कार्ड लिंक (Aadhar Card Link) कर दिया गया. ऐसे में व्यापारी को डर है कि उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा किया जा सकता है. इसलिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
जस्टिस रेखा पल्ली की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए, केंद्र सरकार और आधार कार्ड जारी करने वाला विभाग UIDIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को करेगा.
दूसरे आधार कार्ड की अपील
कपडों के निर्यात का व्यवसाय वाले याचिकाकर्ता राजन अरोड़ा ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोर्ट केंद्र और UIDAI को याचिकाकर्ता के नाम पर दूसरा आधार कार्ड जारी करने का निर्देश जारी करे, ताकि उसके निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा और आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके.
UIDAI ने पहले दिया था ये जवाब
याचिका में कहा गया है कि अरोड़ा को जनवरी 2021 में अपने एक यूरोपियन क्लाइंट के माध्यम से जानकारी मिली कि उसके आधार कार्ड को कुछ विदेशी संस्थाओ से जोड़ा हुआ है, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है. जानकारी मिलने के बाद राजन अरोड़ा ने आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल के बारे में बताते हुए नए आधार कार्ड की मांग करते हुए संबंधित विभाग को 3 मार्च 2021 को लेटर लिखा लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. 15 मार्च 2021 को मिले जवाब में UIDAI ने कहा था कि किसी भी नागरिक को डूपलिकेट आधार कार्ड नंबर जारी नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई प्राविधान मौजूद नहीं है. जबकि ऐसा किया जाना चाहिए था, आखिर में मजबूर होकर याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा. याचिकाकर्ता को भय है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, अरोड़ा का दावा है कि इस घटनाक्रम का उसके व्यवसाय पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है.