दिल्ली आबकारी नीति मामला: सीबीआई की याचिका पर विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली को हाईकोर्ट का नोटिस

Update: 2022-11-24 09:46 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को संचार रणनीतिकार विजय नायर और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को नोटिस जारी किया।
दोनों की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले की अगली सुनवाई को 5 दिसंबर को टाल दी है।
नायर और बोइनपल्ली को इस महीने की शुरूआत में एक निचली अदालत ने जमानत दे दी थी।
हालांकि, वे फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।
सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी नीति के मामले में बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान हैदराबाद के एक प्रमुख व्यवसायी बोइनपल्ली का नाम सामने आया था।
जोर बाग के व्यवसायी नायर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि नायर 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल थे।
नायर कथित तौर पर आप के स्वयंसेवक थे और उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके पार्टी नेताओं की मदद की और उनके सोशल मीडिया को भी संभाला।
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