दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाऊस कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल, 31 अगस्त को होगी सुनवाई शुरू
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाऊस कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल है. इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को 2021 से शुरू होगी.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- दिल्ली पुलिस ने नांगल इलाके में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में शनिवार को चार्जशीट दाखिल की है. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस को 30 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा था कि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय दिया जाना चाहिए.
इस मामले में 2 अगस्त 2021 को IPC की धारा 302, 304, 376डी, 342, 506, 201, 34, 6 पॉस्को अधिनियम और 3 एससी/एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाऊस कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल है. इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को 2021 से शुरू होगी.
इस मामले को 5 अगस्त, 2021 को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था. जिसके डीसीपी क्राइम मोनिका भारद्वाज की अगुवाई में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें एसीपी संदीप लांबा, एसीपी रिछपाल सिंह, इंस्पेक्टर नीरज, सब-इंस्पेक्टर अनुज शामिल थे.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई
इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी और दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाख़िल करने को कहा था. अब इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी.
पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद चार्जशीट की दाखिल
जांच के दौरान, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सबूतों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किया गया. वहीं इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, रोहिणी स्थित आॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और दिल्ली पुलिस के बायोलॉजी और ओडॉन्टोलॉजी विशेषज्ञों की भी मदद ली गई. आरोपियों से पूछताछ के दौरान फॉरेंसिक सायकोलॉजिस्ट की भी सहायता ली गई. पर्याप्त सुबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है