Covid Vaccination: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- बिना पहचान पत्र वाले 77 लाख लोगों को कोरोना टीके की दी पहली डोज

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बगैर वैध पहचान पत्र वाले 77 लाख लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज और 14.55 लाख को दूसरी डोज दी गई है।

Update: 2022-02-03 17:51 GMT

नई दिल्ली। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बगैर वैध पहचान पत्र वाले 77 लाख लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज और 14.55 लाख को दूसरी डोज दी गई है। हालांकि, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि सिर्फ 4.82 लाख लोगों को बगैर किसी पहचान पत्र के टीका लगाया गया है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, इस श्रेणी के 14.55 लाख का टीकाकरण पूरा

पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आपका हलफनामा कहता है कि सिर्फ 4,82,000 लोगों का बगैर किसी पहचान पत्र के टीकाकरण किया गया है। क्या यह बहुत छोटी संख्या नहीं है।विधि अधिकारी ने कहा कि हलफनामा पिछले साल अगस्त में दाखिल किया गया था। उन्होंने आंकड़ों को अद्यतन किया है जिसके मुताबिक बगैर पहचान पत्र के 77 लाख लोगों को पहली डोज और 14.55 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं।
इसके बाद, पीठ ने भाटी को अद्यतन आंकड़े हलफनामे में दाखिल करने का निर्देश दिया और पूछा कि दिल्ली सरकार ने इस विषय में कोई हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया है। भाटी ने कहा कि नोटिस पिछले साल जुलाई में जारी किया गया था लेकिन अब तक दिल्ली सरकार के वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए और हलफनामा दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के हलफनामे से अदालत को स्पष्ट तस्वीर पता चल सकेगी।
पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के वकील को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को तीन सप्ताह बाद आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया
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