यूपी। उत्तर प्रदेश के प्रयागरज में बीते 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में हुए बवाल के मुख्य आरोपी जावेद पम्प को अदालत ने दो दिनों की पुलिस हिरासत में सौंपने का आदेश दिया है. पुलिस के प्रार्थना पत्र पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने अभियोजन अधिकारी किसलय पांडेय और अविनाश सिंह के तर्कों और पुलिस के पेश किए गए कागजातों को देखने के बाद ये आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस को आदेश भी दिया है कि पूछताछ में किसी भी तरह के थर्ड डिग्री की कार्रवाई नहीं की जाएगी. अदालत ने कहा है कि पुलिस ने जो प्रार्थना पत्र दिया है वो स्वीकार करने योग्य है और दंगे के मुख्य आरोपी जावेद पम्प को दो दिन की पुलिस हिरासत में सौंपने का आदेश दिया जाता है, लेकिन शर्त ये है कि पुलिस किसी भी तरह से थर्ड डिग्री की कार्रवाई नहीं करेगी. जावेद को जेल से निकालने के बाद और दाखिला करने से पहले दोनों तरफ मेडिकल परीक्षण जरूर कराए.
पुलिस ने आपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि इस मामले की विवेचना अभी चल रही है और कई बिंदुओं पर पूछताछ अभी की जानी है अभी इस मामले में कई साक्ष्य इकट्ठा करने हैं. ये सिर्फ आरोपी ही बरामद करा सकता है इसलिए उसे पुलिस हिरासत में सौंप दिया जाए.
गौरतलब है कि 10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद अटाला इलाके में जमकर बवाल और आगजनी के साथ पत्थरबाज़ी हुई थी. जिसका आरोप करैली के रहने वाले जावेद पम्प पर लगा और उसे बवाल का मास्टर माइंड बताया गया. पुलिस के मुताबिक, उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक मैसेज मिले और घर से असलहे समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे. पुलिस अब दो दिनों तक जावेद पम्प से पूछताछ करेगी.