अदालत ने हत्या मामलें में सुनाया फैसला, दस साल कैद

Update: 2024-04-27 11:22 GMT
सुंदरनगर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने शुक्रवार 26 अप्रैल को हत्या के प्रयास में आरोपी शहनवाज निवासी गांव डिनक डाकघर कनैड़ तहसील व थाना सुंदरनगर व आरोपी किशोर कुमार निवासी गांव और डाकघर रत्ती तहसील व थाना बल्ह मंडी को 10 वर्ष की सजा तथा दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने बताया कि एक जुलाई 2013 फि रोज मोहमद जो डिनक गांव का रहने वाला है शाम को कन्नैड में अपनी मोबाइल फ ोन की दुकान में बैठा था तो आरोपी शहनवाज निवासी डिनक और किशोर कुमार निवासी रत्ती उसकी दुकान पर आये और फिरोज मोहमद को उसकी दुकान से बाहर आने को कहा। जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तो आरोपी शाहनवाज व किशोर कुमार उसके साथ गाली गलौच और धक्का मुक्की करने लगे। फि र किशोर कुमार ने खुखरी से फि रोज मोहमद पर हमला किया। फि रोज मोहमद को आरोपी शहनवाज ने पीछे कमर से पकड़ा और आरोपी किशोर कुमार ने उसके ऊपर खुखरी से बार किया जो उसके बाएं हाथ की ऊँगली, अंगूठे और छाती पर चोंटे आई।

स्थानीय लोगों ने मौका पर बीच बचाव किया अन्यथा आरोपी फि रोज मोहमद को जान से मार देता। दोनों आरोपी मौका से भाग गए और जख्मी हालत में फिरोज मोहमद को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुँचाया। प्राथमिक उपचार के बाद फिरोज मोहमद ने अपना ब्यान पुलिस को दिया जिस पर आरोपीयों के विरुद्ध पुलिस स्टेशन सुदरनगर में मामला पंजीकृत हुआ। मुकदमे की तफतीश मुख्या आरक्षी इन्द्र सिंह और उप निरिक्षक रत्न लाल के द्वारा की गई। तफ्तीश पूर्ण होने पर आरोपीयों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया। मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की और अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरान्तए अदालत ने दोनो पक्षों अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अतिरिक्तत सत्र न्यायधीश सुंदरनगर कि अदालत ने आरोपी शहनवाज और किशोर कुमार को 10 वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। 324 आईपीसी में 3 वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई। तथा धारा 27 आम्र्स एक्ट में 3 वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं समानांतर चलेंगी।
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