पाली। पाली बांगड़ अस्पताल प्रबंधन की हठधर्मिता के चलते मरीजों को सीटी स्कैन करवाने के लिए 24 घंटे तक भर्ती होना पड़ रहा है। परेशान मरीजों की आवाज को शनिवार को सीटी स्कैन के लिए 24 घंटे भर्ती रख रहे... शीर्षक के साथ प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने सीटी स्कैन करवाने के लिए 24 घंटे भर्ती रखने के नियम को समाप्त करने की बजाय सीटी स्कैन सेंटर के बाहर चिपकाए गए आदेश की प्रति को हटवा दिया। सीटी स्कैन के लिए 24 घंटे भर्ती की व्यवस्था को नहीं बदला गया। हालात ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों को सीटी स्कैन के लिए 2 दिन तक परेशान होना पड़ रहा है। सीटी स्कैन के बाद 4 घंटे में मिलने वाली रिपोर्ट डिस्चार्ज होने के 4 घंटे पहले उपलब्ध करवाई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन की इस हठधर्मिता के चलते मरीज पूरे दिन परेशान हो रहे हैं। इसको लेकरअस्पताल अधीक्षक डॉ. पीसी व्यास से उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
प्रतियोगिता में भाग लेना है तो आयु प्रमाण-पत्र लेकर आओ जबकि प्रवेश के समय ही आधार कार्ड से दर्ज कर ली जाती है छात्र की आयु पाली | स्कूलों में होने वाली जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों को पर्सनल डिटेल के साथ अब आयु प्रमाण-पत्र भी देना पड़ रहा है। इसके लिए प्रतिभागी अस्पताल में भटक रहे हैं। शिक्षा विभाग के इस नियम से अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हाईकोर्ट में की उस रीट का हवाला दे रहा है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी बालक व बालिका की आयु निर्धारण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उसके अभिभावक की सहमति या आपराधिक प्रकरणों में, जिनमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है उसकी अनुसंधान अधिकारी की सहमति जरूरी है।
बता दें कि छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा विभाग की आेर से जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पात्रता प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना पड़ रहा है। जिसमें प्रतिभागी के नाम, पिता का नाम, स्थाई पता, आधार नंबर, स्कूल का प्रवेश क्रमांक नंबर, कक्षा एवं वर्ग, बैंक विवरण, दो शारीरिक निशानियां व अभिभावक के हस्ताक्षर दर्ज करने हैं। प्रतिभागियों को आयु प्रमाण पत्र का फार्म भरवाना भी अनिवार्य है। स्कूल प्रबंधन को वहां पढ़ने वाले सभी छात्रों की सूचना रखने का नियम है। जहां छात्र के प्रवेश होते ही उसकी पूरी सूचना वहां के दस्तावेज में दर्ज की जाती है। इसके बाद भी आयु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं।