एनएसई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमण्यम को मिली बेल
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व सीईओ-एमडी चित्रा रामकृष्ण और एनएसई के पूर्व अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने जमानत दी क्योंकि जांच एक निश्चित अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई और आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
रामकृष्ण ने सीबीआई की एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने मई में उनकी जमानत खारिज कर दी थी।
24 फरवरी को सीबीआई ने एनएसई के पूर्व ग्रुप संचालन अधिकारी सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें छह मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था।
एनएसई धोखाधड़ी की जांच कर रही सीबीआई रहस्यमय हिमालयी योगी तक पहुंचने के लिए नए सुराग खोजने का प्रयास कर रही है, जिसके साथ रामकृष्ण ने गोपनीय जानकारी साझा की थी।
अन्स्र्ट एंड यंग (ईएंडवाई) की फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि सुब्रमण्यम रहस्यमय योगी हो सकते हैं। सेबी ने 11 फरवरी को इसका खंडन किया था।
सीबीआई सुब्रमण्यम से पूछताछ में जुटाए गए सबूतों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है।
यह मई 2018 से इस मामले की जांच कर रहा है लेकिन रहस्यमय हिमालयी योगी की पहचान करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।
हाल ही में, सेबी ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जब बाजार नियामक ने पाया कि उसने कथित तौर पर योगी के साथ एनएसई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी।
1 अप्रैल 2013 को रामकृष्ण एनएसई के सीईओ और एमडी बनी। वह सुब्रमण्यम को अपने सलाहकार के रूप में एनएसई में ले आईं।
सुब्रमण्यम को एनएसई का मुख्य रणनीतिक सलाहकार बनाया गया। उन्होंने पूंजी बाजार में कोई जोखिम नहीं होने के बावजूद 2015 और 2016 के बीच ग्रुप संचालन अधिकारी और एमडी के सलाहकार बनने से पहले 2013 और 2015 के बीच इस पद पर कार्य किया। इस दौरान उनका वेतन 15 लाख रुपये से बढ़कर 1.68 करोड़ रुपये सालाना और फिर 4.21 करोड़ रुपये हो गया।
सुब्रमण्यम ने अक्टूबर 2016 में और रामकृष्ण ने दिसंबर 2016 में एनएसई छोड़ दिया।
सीबीआई 2018 में मामले में हरकत में आई और तब से इस मामले की जांच कर रही है।