मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीवर सफाई के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिजनों को 10 लाख देने का किया ऐलान
हरियाणा। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने मंगलवार को घोषणा की कि सीवर की सफाई के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) की मदद दी जाएगी. हालांकि अब तक यह सहायता राशि प्रदेश भर के 57 सफाई कर्मियों के परिवारों को दी जा चुकी है. वहीं, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि "सफाई के काम में लगी निजी कंपनियां अगर इस सहायता को देने में आनाकानी करेंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, प्रदेश के सीएम खट्टर ने मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को सभी नगर निगम व नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें रोटेशन सिस्टम के हिसाब से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही बैठक में कहा कि प्रदेश में मैनुअल सीवरेज सफाई कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और सीवरेज सफाई के दौरान अगर किसी सीवरमैन की मौत होती है, तो उनके परिवार को ₹10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है. वहीं, अभी तक प्रदेश के 57 सीवरमैन के परिवारों को यह सहायता राशि दी गई है.
वहीं, इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि जिन जगहों पर पुराने सीवरेज हैं, वहां पर उसी तरह की तकनीक पर आधारित मशीनों से सफाई की जाए. इसके अलावा जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है, वहां पर नए टेक्नोलॉजी के रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाई जाए. हालांकि सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि विभाग द्वारा इस तरह मशीनों की रोटेशन करनी चाहिए कि हर निगम व नगर पालिका में मशीनों से तय समय में तरीके से सीवरेज की सफाई की जा सके.
उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई के काम में लगे कर्मचारियों की समिति बनाकर सफाई से जुड़े ठेके देने की व्यवस्था बनाई जाए. कंपनियों व अन्य ठेकेदारों के साथ-साथ इन्हें भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए. जिससे इस वर्ग के लोगों का भी भला हो सके.