Shoolini Fair को लेकर तीन दिन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव

Update: 2024-06-20 11:55 GMT
Solan. सोलन। राज्यस्तरीय मां शूलिनी मेला को लेकर तीन दिनों तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस संबंध में बुधवार शाम को जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के तहत 21 से 23 जून तक पुराने डीसी आफिस चौक से पुराने बस स्टैंड तक सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक और पुराने डीसी आफिस चौक से हॉस्पिटल चौक तक सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़, शिमला व राजगढ़ सहित जिला के अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए यातायात व्यवस्था निर्धारित की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। यह आदेश 21 जून, 2024 को शूलिनी माता की झांकियों के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला सिरमौर के राजगढ़ की ओर से चंडीगढ़ जाने वाले तथा चंडीगढ़ की ओर से शामती होकर राजगढ़ जाने वाले वाहन नए शामती बाईपास से आवागमन करेंगे। शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन बाई पास राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से जाएंगे। सिरमौर से सोलन शहर की ओर आने वाले वाहनों तथा बसों से यात्रियों को कोटलानाला चौक पर उतारा जाएगा। इन वाहनों को शामती की ओर
सुविधा अनुसार खड़ा किया जाएगा।
शिमला-चायल-कंडाघाट इत्यादि की ओर से पुराना बस अड्डा सोलन आने वाले बसें अंबुशा होटल सोलन के समीप खुले स्थान पर रूकेंगी। मेला अवधि में यह बसें इसी स्थान से वापिस जाएंगी। अंबुशा होटल के समीप मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। मेले में आने वाले निजी वाहन एवं बसों इत्यादि को यहां पर यात्रियों को उतारने के उपरांत पार्किंग के लिए बाई-पास पर भेजा जाएगा। इन आदेशों के अनुसार 21 जून से 23 जून तक सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन एवं माल रोड सोलन पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस समयावधि में पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से क्षेत्रीय अस्पताल चौक तक सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आपातकालीन वाहनों सहित अन्य आवश्यक वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। राजगढ़ मार्ग पर देवभूमि अपार्टमेंट के समीप मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। यहां से वाहनों को शामती होकर नए बाईपास से भेजा जाएगा। दोहरी दीवार सपरून के समीप भी मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। यहां सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की जांच की जाएगी। पुराना उपायुक्त कार्यालय से क्षेत्रीय अस्पताल से होकर सभी वाहनों की आवाजाही पर दोपहर 12 बजे तक पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयुक्त वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में प्रयोग किए जा रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम सोलन द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, मेला ड्यूटी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे स्टिकर युक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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