नई दिल्ली। अपीलेट बॉडी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (Securities Appellate Tribunal) ने मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के न्यायाधिकारी को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) से संबंधित मामले में 15 सितंबर कार्रवाई नहीं करने को कहा है. यह मामला रिटायर्ड जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण की एक रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर रेगुलेटर द्वारा कोचर को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित है. श्रीकृष्ण कमेटी, जिसे आईसीआईसीआई बैंक में लेनदेन के आरोपों की जांच का काम सौंपा गया था, ने जनवरी 2019 में लेंडर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोचर ने बैंक की पॉलिसी और अन्य नियमों का उल्लंघन किया है.
कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ थीं और उन्होंने अक्टूबर, 2018 में इस्तीफा दे दिया था. सैट ने नौ जुलाई के अपने आदेश में न्यायाधिकारी को अगली सुनवाई तक मामले में किसी कार्रवाई से रोक दिया. सैट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई 15 सितंबर को होगी. गौरतलब है कि 12 फरवरी 2021 को चंदा कोचर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने कोचर को 5 लाख रुपये के बांड पर जमानत दी थी. इसके अलावा उन्हें कोर्ट की मंजूरी के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था.