केंद्र सरकार का ड्रोन उड़ान को लेकर बड़ा फैसला, 166 अतिरिक्त क्षेत्रों में ग्रीन जोन को दी मंजूरी

ड्रोन उड़ान से पहले एक ऐप का उपयोग करके विमानन नियामक डीजीसीए से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है

Update: 2021-05-29 14:52 GMT

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने ड्रोन संचालन के लिए नो परमिशन-नो टेकऑफ (एनपीएनटी) योजना के तहत 166 अतिरिक्त क्षेत्रों में ग्रीन जोन को मंजूरी दे दी है. इसके तरह ड्रोन को जमीन से 400 फीट ऊपर तक उड़ाया जा सकेगा. मंजूरी मिलने के बाद देश में ड्रोन संचालन की प्रकिया आसान होगी और इसके परिचालन को बढ़ावा मिलेगा.

एनपीएनटी योजना के तहत ऑपरेटर को हर ड्रोन उड़ान से पहले एक ऐप का उपयोग करके विमानन नियामक डीजीसीए से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है. अगर ये अनुमति नहीं मिली तो ड्रोन खुद काम नहीं करेगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इन स्वीकृत ग्रीन जोन में उड़ान भरने के लिए केवल डिजिटल स्काई पोर्टल या ऐप के माध्यम से उड़ानों के समय और स्थान की सूचना की आवश्यकता होगी.
बयान में कहा गया है कि ये 166 ग्रीन जोन मंत्रालय की तरफ से अब तक स्वीकृत 66 ग्रीन जोन के अतिरिक्त हैं. शनिवार को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में नए क्षेत्रों की अनुमति दी गई है.
पिछले महीने ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना में वैक्सीन के वितरण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि विमान की दृष्टि सीमा के भीतर ड्रोन का इस्तेमाल कर वैक्सीन की एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी करने के लिए मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2021 से तेलंगाना सरकार को सशर्त छूट दी गई है. ये छूट एक साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक मान्य होगी.


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