राज्य विधेयकों पर SC के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है केंद्र सरकार

Update: 2025-04-13 17:08 GMT

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधायिका से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है।

सरकारी स्तर पर इस निर्णय को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है और संभावना है कि यह याचिका उसी पीठ के समक्ष दायर की जाएगी, जिसने 8 अप्रैल को यह फैसला सुनाया था।फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने 10 लंबित विधेयकों को अधिनियम घोषित कर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इन विधेयकों को ‘स्वीकृत’ माना जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम तीन माह की समयावधि मिलेगी और राज्यपाल को ऐसे किसी भी विधेयक पर निर्णय एक माह के भीतर लेना होगा। 

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