केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश, परिवार मे कोरोना पॉजिटिव सदस्य के केंद्रीय कर्मचारियों को 15 दिनों की मिलेगी कैजुअल लीव
राज्य सरकारें वायरस से बचने के लिए सुरक्षा को लेकर हर कदम उठा रही हैं
कोरोनावायरस का प्रकोप भले ही धीर-धीरे कम हो रहा हो, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकारें वायरस से बचने के लिए सुरक्षा को लेकर हर कदम उठा रही हैं. केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी के माता-पिता या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो उसे 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश (SCL) दिया जाएगा. यह आदेश कार्मिक मंत्रालय की ओर जारी किया गया है.
कार्मिक मंत्रालय ने यह भी कहा कि आकस्मिक अवकाश की समाप्ति के बाद कर्मचारी परिवार के किसी भी सदस्य और माता-पिता के अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में अतिरिक्त छुट्टी ले सकता है. आदेश में यह भी कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव होता है तो वह 20 दिनों तक के कम्युटेड लीव के लिए पात्र होगा.
आगे कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 20वें दिन के बाद भी अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति होती है तो उसे भर्ती होने के दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश करने होंगे. इसके बाद उसकी कम्युटेड लीव बढ़ा दी जाएगी. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को आदेश जारी कर दिया गया है.
बीते दिन कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी केंद्रीय सचिवों से कोविड-19 के कारण सेवारत कर्मचारियों की मौत के मामलों पर नजर रखने और दावा मिलने पर एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन शुरू किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, सिंह ने उम्मीद जताई है कि अप्रत्याशित महामारी से कई लोगों की जान जाने के मद्देनजर विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया अपनाएगी.
सरकार के सभी विभाग निर्देशों का करें पालनः जितेंद्र सिंह
उन्होंने कहा कि सचिव संबंधित मंत्रालय या विभाग के एक अधिकारी को नामित करेंगे जिनका नाम और संपर्क विवरण वेबसाइट पर दिखेगा ताकि देरी की स्थिति में परिवार के सदस्य उनसे संपर्क कर सकेंगे. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW), केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ-साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की ओर से दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत की जानी चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है. सिंह ने आशा व्यक्त की कि सरकार के सभी विभाग इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और संबंधित विभागों के प्रमुख नियमित आधार पर इसकी निगरानी करेंगे.