मवेशी घोटाला: सीबीआई की अदालत ने ईडी को अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की दी अनुमति

Update: 2023-03-02 10:17 GMT
कोलकाता (आईएएनएस)| आसनसोल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को बंगाल से नई दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी। हालांकि सीबीआई और ईडी दोनों घोटाले में समानांतर जांच कर रहे हैं, इस मामले की सुनवाई मुख्य रूप से आसनसोल में सीबीआई की इस विशेष अदालत में होती है और इसलिए मंडल को नई दिल्ली ले जाने के लिए ईडी के अधिकारियों के लिए उस अदालत से मंजूरी लेना आवश्यक था।
नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीरभूम पार्टी अध्यक्ष को राष्ट्रीय राजधानी ले जाने के लिए ईडी की याचिका को मंजूरी देने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी, जिसकी सुनवाई 17 मार्च को होनी है।
इस बीच, 28 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक नया समन जारी कर मंडल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा।
उसी दिन, ईडी के अधिकारियों ने उस समन आदेश को आसनसोल विशेष सुधार गृह में भेज दिया, जहां मंडल न्यायिक हिरासत में है।
तदनुसार, सुधार गृह के अधिकारियों ने इस संबंध में बाद के निर्देश के लिए आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत को भेज दिया।
गुरुवार सुबह सीबीआई की विशेष अदालत के जज ने मंडल को नई दिल्ली ले जाने का रास्ता साफ कर दिया।
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