महिला के साथ गैंगरेप का मामला, पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा
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झारखंड में एक महिला के साथ गैंगरेप के पांच दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 26 साल की इस महिला के साथ भयानक तरीके से हैवानियत की गई थी। पुलिस के मुताबिक, 20 अक्टूबर, 2022 को पेश से सॉफ्टरवेयर इंजीनियर यह महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। इसी दौरान चाइबासा के ओल्ड एयरोड्रम के पास 8 लोगों ने इनकी मोटरसाइकिल को रोका था। इन सभी ने महिला के बॉयफ्रेंड को पीटा और फिर महिला को सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।
एडिशनल सेशन जज-1 की अदालत ने सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम, सोमा सिंकू, पुर्मी देवगम और शिवशंकर कर्जी को अंतिम सांस तक जेल में कैद रखने का फैसला सुनाया है। अदालत ने इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(D) (गैंगरेप) और धारा 377 (अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाना)के तहत दोषी पाया है। इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती) के तहत दोषी मानते हुए अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा इन्हें धारा 397 (जान लेने के इरादे से डकैती या लूटपाट को अंजाम देना) के तहत 7 साल कारावास की सजा भी सुनाई है।अदालत ने इसी के साथ प्रत्येक धारा के लिए प्रत्येक आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।