बाल विवाह एक सामाजिक बुराई विषय पर क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित

Update: 2023-09-15 15:29 GMT
लखीसराय। शहर के एक होटल सभागार में जवाहर ज्योति बाल विकास केन्द्र और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में शेखपुरा, जमुई, लखीसराय जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के विभिन्न पार्टनर संस्थान के कम्युनिटी सोशल वर्कर्स, सपोर्ट पर्सन, काउन्सलर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रशिक्षक अभय अवस्थी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बाल विवाह को एक कानूनी अपराध बताया गया। इसके लिए पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समिति बनाकर जागरूकता अभियान चलाये जाने पर बल दिया गया। अगर कोई भी व्यक्ति 21 साल से कम उम्र के लड़के एवं 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करवाता है तो कानून अपराध माना जाएगा। मौके पर जॉन डी मुखर्जी, महेश कुमार चौधरी, शिखारानी सिंन्हा, नंदलाल मंडल, दिनेश प्रसाद चौरसिया, रविन्द्र पासवान, खुश्बू कुमारी, अमिषा कुमारी, ज्वाला आदि नें अपनें विचार व्यक्त किए।
इसके लिए हम लोग को ग्राम पंचायत स्तर पर किशोरी समूह का निर्माण बाल विवाह पर अंकुश लगाया जा सकता है।
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