BREAKING: महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
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Sonbhadra. सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते में सलहज लगने वाली महिला से दुष्कर्म, धमकी और ब्लैकमेलिंग के मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) (सीएडब्ल्यू) अर्चना रानी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि यह प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और महिला के खिलाफ किया गया जघन्य अपराध है, अतः इस स्तर पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
क्या है मामला
पीड़िता ने 16 जून 2025 को दुद्धी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि रोशन शाह उर्फ अब्दुल रऊफ, निवासी अर्सली, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा (झारखंड), जो रिश्ते में सलहज है, पति के काम पर जाने के बाद उसके घर में घुस आया और पति व बच्चों की हत्या की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
ब्लैकमेलिंग और पुरानी वीडियो का इस्तेमाल
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने लगभग चार वर्ष पूर्व महिला के स्नान करते समय का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। इस वीडियो के आधार पर वह लगातार महीनों तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा।
जेवरात और नकदी भी ले गया आरोपी
पीड़िता के अनुसार, 30 मई 2025 को जब वह घर में अकेली थी, तो आरोपी छत की चारदीवारी फांदकर घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। साथ ही आलमारी से नकदी और जेवरात भी ले गया। विरोध करने पर मारपीट कर मोबाइल भी तोड़ दिया। अदालत ने पाया कि इस अपराध में जबरदस्ती, धमकी, ब्लैकमेलिंग और महिला की अस्मिता से जुड़े कई गंभीर बिंदु शामिल हैं, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।