डिजिटल मीडिया से जुड़े IT नियमों पर बांबे हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
बांबे हाई कोर्ट ने शनिवार को आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों की उपधाराओं 9 (1) और 9 (3) के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी।
मुंबई, बांबे हाई कोर्ट ने शनिवार को आचार संहिता के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों की उपधाराओं 9 (1) और 9 (3) के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि आचार संहिता का ऐसा अनिवार्य पालन याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। पीठ ने यह भी कहा कि उपधारा 9 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के दायरे से भी बाहर चली जाती है। पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए आदेश पर रोक लगाने संबंधी केंद्र सरकार के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। हालांकि, अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन और विशेष परिस्थितियों में कुछ सामग्रियों को रोकने से संबंधित आइटी नियमों की उपधाराओं 14 और 16 पर रोक रोक लगाने से इन्कार कर दिया।