OBC वर्ग को आरक्षण उपलब्ध कराने के बाद ही कराएंगे निकाय चुनाव : सीएम योगी

Update: 2022-12-27 10:35 GMT
यूपी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, फिर चुनाव कराएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा, अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी.' वहीं, यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा, 'बिना ओबीसी आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होने देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, 5 दिसंबर की अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को सभी पदों पर 27% का आरक्षण दिया गया था.'

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