नई दिल्ली: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को नगर निगम अधिनियम की धारा 351(1ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीएमसी ने दोनों को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यदि वे पर्याप्त कारण का वर्णन करने में विफल रहते हैं, तो बीएमसी उनकी अनुमति के बिना उल्लिखित निर्माण के खिलाफ पहल करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 475 ए के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा।
एक सप्ताह के भीतर राणा को बीएमसी का यह दूसरा नोटिस है। इस महीने की शुरुआत में जारी नोटिस में बीएमसी ने कहा था कि वह खार पश्चिम मुंबई में स्थित आवास का निरीक्षण करना चाहती है।
'अवैध' निर्माण की शिकायत पर मुंबई नगर निगम अधिनियम-1888 की धारा 488 के तहत नोटिस जारी किया गया था। 4 मई को बीएमसी के अधिकारी सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खार स्थित घर पर उनकी संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने परिसर में अनुमोदित योजना के अनुसार कुछ उल्लंघन देखे हैं। अधिकारी ने कहा कि लवी भवन की आठवीं मंजिल पर अवैध निर्माण की शिकायत थी, जहां राणा परिवार का एक अपार्टमेंट है।
राणा दंपत्ति को पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें बाद में जमानत मिल गई।