भाजपा सांसद की केंद्र सरकार से अपील, IPS भर्ती में अरुणाचल के उम्मीदवारों को ऊंचाई में मिले छूट
भाजपा सांसद की केंद्र सरकार से अपील
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लोकसभा सांसद तपीर गाओ ने केंद्र से अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में भर्ती होने के वास्ते आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई (Minimum height) की सीमा में ढील देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अन्य पात्र समुदायों की तरह अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों को भी न्यूनतम ऊंचाई में छूट दी जानी चाहिए. अरुणाचल प्रदेश ईस्ट संसदीय क्षेत्र से सांसद तपीर ने इस मंगलवार को इस संबंध में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह को एक पत्र भी लिखा.
दरअसल, अरुणाचल प्रदेश का एक डॉक्टर 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई कम होने के कारण आईपीएस अधिकारी बनने से वंचित रह गया था. उसके बाद बीजेपी BJP सांसद ने इस मामले का उल्लेख करते हुए केन्द्र से यह अपील की है.अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के ओजिंग दामेंग को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आईपीएस अधिकारियों की अनंतिम सूची में दूसरा स्थान मिला है.
मेल केंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट165 सेंटीमीटर
चिकित्सा परीक्षण के दौरान दामेंग को आईपीएस के लिए अयोग्य पाया गया क्योंकि उनका कद 162.5 सेंटीमीटर है, जबकि आईपीएस के पु पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है. दामेंग केवल 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई कम रहने से आईपीएस बनने से रह गए.बीजेपी सांसद ने कहा कि गोरखा समुदाय, असम, कुमाउं, नागालैंड से आने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए आईपीएस बनने के वास्ते न्यूनतम ऊंचाई क्रमश: 160 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर रखी गयी है.
इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों और महिलाओं को भी न्यूनतम ऊंचाई में छूट दी जानी चाहिए.संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा IPS मे भर्ती की जाती है. भारतीय पुलिस सेवा मे भर्ती होने के लिए आपको सिविल सेवा परीक्षा मे अच्छा रैंक लाना होगा. आमतौर पर सिविल सेवा परीक्षा मे IAS के बाद सबसे अधिक चलन और प्रसिद्ध IPS ही है. इस कारणवश अधिकतर छात्र IPS मे जाना चाहते हैं.