Sarpanch संतोष देशमुख के भाई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मुंडे के खिलाफ याचिका वापस ली
Maharashtra महाराष्ट्र : हत्या के शिकार हुए सरपंच संतोष देशमुख के भाई द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका को मंगलवार को वापस ले लिया गया। याचिका में महाराष्ट्र सरकार को एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का मंत्री पद रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका दायर करने वाले धनंजय देशमुख ने दावा किया था कि मुंडे बीड जिले के एक आपराधिक गिरोह के मुखिया से जुड़े थे, जिसने कथित तौर पर मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले महीने हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ में दायर याचिका में हत्या मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मुंडे को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की गई थी।
वकील ने कहा कि याचिका को मंगलवार को वापस ले लिया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता इसमें उल्लिखित प्रार्थनाओं से सहज नहीं थे। उन्होंने कहा कि याचिका में धनंजय देशमुख ने यह भी मांग की थी कि मुंडे के "सहयोगी" कहे जाने वाले वाल्मिक कराड का नाम सरपंच की हत्या से संबंधित एफआईआर में दर्ज किया जाए। सरपंच की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में वांछित कराड ने पिछले सप्ताह पुणे में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार, संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने बीड जिले में एक पवनचक्की कंपनी से पैसे मांगने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन वसूली की कोशिश का विरोध किया था।