बड़ी राहत: जौहर यूनिवर्सिटी का गेट नहीं तोड़ा जाएगा, इलाहाबाद HC ने रामपुर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सपा नेता सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

Update: 2021-08-16 18:29 GMT

सपा नेता सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी गेट को तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। गेट को तोड़ने का आदेश रामपुर की एक अदालत ने दो अगस्त को दिया था। हाईकोर्ट ने इस बारे में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

रामपुर के जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर विवि का गेट तोड़ेने के एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था। इस मामले में आजम खां पर करीब सवा तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जिसे जिला अदालत ने घटाकर 1.63 करोड़ रुपये कर दिया था। जुर्माने की राशि की वसूली के लिए पिछले दिनों आजम खां के घर पर नोटिस भी चस्पा की गई थी।


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