हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं, इस केस में सुनाया फैसला

पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था.

Update: 2021-08-06 03:30 GMT

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को एक फैसला सुनाया है. अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा.

नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी पति की ज़मानत अर्जी मंजूर की है. इस मामले में पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था.
कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 375 में 2013 में संशोधन हुआ है, ऐसे में ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है.
ये मामला मुरादाबाद का है, जहां पर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दहेज, मारपीट करने और जबरन यौन संबंध बनाने को लेकर केस किया था. इसी मामले में पति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
बता दें कि अभी हाल ही में एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना रेप अपराध की श्रेणी में आना चाहिए. हाईकोर्ट ने इसको लेकर कानून बनाने की बात भी कही थी. 
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