प्रयागराज: हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अदालत ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका के इंफ्रुक्ट्यूअस यानी औचित्य हीन हो जाने की वजह से किया इसे खारिज किया गया है.
यह मामला 2019 से जुड़ा है. आजम खान ने हेट स्पीच मामले में चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बता दें कि रामपुर की स्पेशल कोर्ट इस मामले में 27 अक्टूबर को ही फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी ठहरा चुकी है.