दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया खारिज

Update: 2023-02-27 05:29 GMT

DEMO PIC 

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे राष्ट्रीय हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है कि सशस्त्र बल अच्छी तरह से सुसज्जित हों। योजना, इसकी भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों की नियुक्ति को चुनौती देती हुई याचिकाएं दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।
पीठ ने भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता।
बेंच ने 15 दिसंबर 2022 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Tags:    

Similar News